अगर जीवन को सुरक्षित रखना है तो सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा बहुत जरूरी है साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाना एक अपराध की श्रेणी में आता है। बिना हेलमेट वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
इसी क्रम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के चलते "जीरो फेटेलिटी" के लिए यातायात पुलिस और परिवहन संभागीय अधिकारी कासगंज की संयुक्त टीम ने लोगों को राहवीर योजना और कैशलेस उपचार योजना के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया ।
मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में चलाये जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के क्रम में पुलिस अधीक्षक कासगंज अंकिता शर्मा के निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज सुशील कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी यातायात अमित कुमार के नेतृत्व में
हजारा नहर पुल व राजकोल्ड तिराहे पर एआरटीओ राम प्रकाश मिश्रा एवं प्रभारी याताायात लक्ष्मण सिंह द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिना हेलमेट के चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों/ बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन/शराब पीकर वाहन चलाने वाले, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग आदि में वाहन चालको के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कुल 06 वाहनों को सीज किया गया एवं 143 वाहन चालकों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किए गए जिसमें ऑनलाइन शमन शुल्क 2,23,500/- रुपये अधिरोपित किया गया।
आमजनमानस को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने, चार पहिया वाहन चालकों को सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करने, सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बिठाना ना बिठाने, निर्धारित गति में वाहन चलाने एवं पूर्णतया यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरुक किया गया ।
इसी क्रम में हजारा नहर पुल व राजकोल्ड तिराहे पर उपस्थित जनमानस को राहवीर योजना के अंतर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (1 घंटे के अंदर) अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000/- रुपये तक की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी एवं दुर्घटना के 7 दिनों के अंतर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1,50,000/- रु0 की कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी आदि के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरुक किया गया है ।




